
31 जुलाई के बाद भी नही भरने होंगे इनकम टेक्स पेनल्टी।
दरअसल आपको बता दूं की अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते है तो इसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 तक ही रखा गया है ऐसे में आपको समय से अर्थात 31 जुलाई तक भर देना चाहिए, नही तो आपको 10000 रूपये की पेनल्टी देनी होती है।हालांकि यह पेनल्टी सभी को नही देनी होती है आपको बता दूं कि अगर आपका सालाना आय आयकर छूट सीमा से कम है तो आपको लेट से भी आईटीआर रिटर्न फाइल भरने पर आपको पेनल्टी नही देनी होगी।
आपको बता दू की नई व्यवस्था के अनुसार बेसिक आयकर छूट सीमा 2.5 लाख रूपये तक की गई है इसमें उम्र सीमा का कोई जिक्र नहीं है ।वही आपको बता दू की पुराना टैक्स नियम के मुताबिक 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए बेसिक छूट सीमा 2.5लाख रूपये थे जबकि 60वर्ष से 80 वर्ष तक के लिए 3 लाख रूपये थे और 80वर्ष से ज्यादा के लोगों के लिए 5 लाख रूपये निर्धारित किया गया था।
धारा 234F के तहत अगर आपका सालाना आय छूट सीमा से कम है तो नही लगेगा विलंब शुल्क :
दरअसल आपको बता दू की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल दाखिल करने के लिए 31 जुलाई 2022 तक ही अंतिम डेट रखा गया है अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल समय से नही कर पाए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपका सालाना आय आयकर छूट सीमा से कम है तो आप समय सीमा के बाद दायर करने पर धारा 234F के तहत आपको नही देना पड़ेगा कोई बिलंब शुल्क ।
आयकर सीमा से कम के लोगो के लिए कुछ अपवाद है इस प्रकार :
1. अगर कोई किसी बैंक या सहकारी बैंक खाते 1 करोड़ रूपये या उससे अधिक रखे है तो ऐसे लोगो को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरना ही पड़ेगा।
2. अगर कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे अधिक खर्च करते है तब उनको भी भरना ही होगा ।
3. अगर कोई भी व्यक्ति बिजली बिल 1 लाख से ज्यादा भरते है तो उनको भी भरना ही पड़ेगा।
4. अगर कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी संपत्ति का मालिक है या विदेशी कंपनी का स्टॉक होल्डर है तो उनको भी भरना ही होगा ।